गोंडा में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर वजीरगंज थाना पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत आरोपी को जिला बदर कर दिया गया। शुक्रवार को मुनादी कराते हुए आरोपी को जिले की सीमा से बाहर भेजा गया। एसओ विपुल पांडेय ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 17 जनवरी 2026 को पारित आदेश में विवेचना के आधार पर कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए विपिन सिंह निवासी अजबनगर, थाना वजीरगंज को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के तहत 'गुंडा' घोषित किया गया था। आदेश के अनुसार, आरोपी को छह माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे। शुक्रवार को वजीरगंज थाना पुलिस ने जिला बदर की नोटिस तामील कराते हुए आरोपी को जनपद अयोध्या की सीमा में ले जाकर छोड़ा। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि वह बिना न्यायालय की अनुमति के छह माह की अवधि के भीतर जनपद गोंडा की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।