अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। करंडा थाना क्षेत्र के गांव में दो माह 29 दिन पहले हुए ढाई वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुराचार के मामले में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। यह फैसला भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद जनपद में पहला फैसला है।