फतेहपुर जिले में दहेज के लिए महिला को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने पति समेत तीन ससुरालियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-2 की न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए तीनों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।