चंदौली में अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक खिलाड़ी एवं ओलंपियन शिवपाल सिंह को मारपीट और लूट के आरोपों से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। जिला जज दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए रिहाई का आदेश दिया। शिवपाल सिंह की ओर से अधिवक्ता संदीप रघुवंशी ने अदालत में पक्ष रखते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। बचाव पक्ष का कहना था कि पुलिस ने गलत धाराओं में गिरफ्तारी की है और मामले के तथ्यों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि 10 जुलाई को बलुआ थाना पुलिस ने शिवपाल सिंह सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद यह मामला जिले सहित खेल जगत में चर्चा का विषय बना रहा। अब जमानत मिलने के बाद एक बार फिर इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, अदालत से जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले की सुनवाई और अन्य कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार आगे जारी रहेगी।