बुलंदशहर के चर्चित इदरीश हत्याकांड में कोर्ट ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास और पचास हजार का अर्थदंड दिया। दो आरोपियों को संदेह का लाभ मिला जबकि दो पहले ही बरी हो चुके थे। यह मामला 15 जुलाई 2022 का है जब खुर्जा की शेखपेन मस्जिद में घुसकर इदरीश की हत्या की गई थी। पुलिस की मजबूत पैरवी और गवाहों के बयानों के आधार पर एडीजे प्रथम प्रीति श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया। मृतक के बेटे इरफान की तहरीर पर नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।