जमीन खरीद-फरोख्त के कारोबार में साझेदारी का झांसा देकर एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 91 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित को भुगतान करने का भी आदेश दिया है।