भड़काऊ भाषण देने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समजावादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। इसके साथ ही उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है।