दो साल पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बेकरी दुकान से सात नमूने लेकर जांच के लिए भेजा था। बेकरी के छह नमूने पास हो गए जबकि वह बिस्कुट जो उसकी दुकान का नहीं था, उसका नमूना फेल हो गया। दुकानदार अकील अब बिस्कुट के पैकेट के लिए एडीएम कोर्ट में मुकदमे का सामना कर रहा है। बुधवार को वह कोर्ट में आया जिसे मामले की सुनवाई के लिए अब 18 नवंबर की तारीख दी गई है।