आगरा के मलपुरा के गांव लालऊ में 18 दिसंबर, 2018 को हुए संजलि हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट ने गांव कलवारी निवासी विजय और भवनपुरा निवासी आकाश को साक्ष्याें के आधार पर दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुख्य आरोपी मृतका के ताऊ के लड़के योगेश ने घटना के दो दिन बाद ही विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी थी। एडीजे-17 नितिन कुमार ठाकुर ने दोनों दोषियों पर आजीवन कारावास के साथ 5.23 लाख रुपये के जुर्माने भी लगाया। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अभियोजन पक्ष ने मृतका के माता-पिता सहित 26 गवाह, 42 दस्तावेज और 135 अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए।