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VIDEO: दहेज हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को 10-10 साल का कारावास

आगरा। दहेज हत्या के पांच साल पुराने मामले में अदालत ने मृतका के पति और सास-ससुर को दोषी माना है। एडीजे-1 पुष्कर उपाध्याय ने तीनों को 10-10 साल कारावास के साथ 7-7 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी धनराशि मृतका के पिता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी। लोहिया नगर बल्केश्वर निवासी जयवीर सिंह ने थाना हरीपर्वत में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 24 जनवरी 2020 को पुत्री रीना शाक्य की शादी लंगड़े की चौकी निवासी पंकज साथ की थी। पुत्री का पति व अन्य ससुराल वाले शादी में मिले दहेज से खुश नहीं हुए। अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करने लगे थे। 15 जनवरी 2021 को पुत्री की ससुराल से फोन आया था। वह परिजन संग मौके पर पहुंचे, तो देखा पुत्री रीना जमीन पर मृत पड़ी थी।

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