भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक साथ लाकर 4 नए लेबर कोड बनाए। इन 4 नए लेबर कोड का उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना, मजदूरों को सुरक्षा देना और उद्योंगों के लिए कंप्लायंस यानी नियम का पालन करते हुए काम करना इन सब चीजों को आसान बनाना है। ये 4 कोड 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। नए श्रम कानूनों के अलग-अलग नियमों को एक-एक करके लागू किया जा रहा है।