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आधार कार्ड के बिना नहीं मिल पाएगा IT रिटर्न

Mon, 12 Jun 2017 07:55 AM IST
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फौरन ही बनवा लें वरना आप शायद एक जुलाई के बाद इन्कम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे।

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