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वन भूमि पर उगाए सेब के पेड़ काटने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, किसान सभा व सेब उत्पादक ने ये कहा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 2 जुलाई 2025 के अतिक्रमित वन भूमि पर उगाए सेब के पेड़ काटने के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने पूर्व उपमहापौर टिकेंद्र सिंह पंवर व अधिवक्ता राजीव राय की याचिका पर सुनवाई के दाैरान यह आदेश पारित किए। नगर निगम शिमला के पूर्व उपमहापौर की ओर से उच्चतम न्यायालय ने याचिका दायर की थी। इस केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वकील सुभाष चंद्रन द्वारा की गई। उधर, हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक की ओर से 29 जुलाई को शिमला में सचिवालय पर प्रदर्शन कर सरकार को बेदखली व घरों की तालाबंदी तथा तोड़ने पर रोक लगाने की मांग की जाएगी।

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