अलवर की पॉक्सो संख्या दो अदालत ने दुष्कर्म मामले में मोहम्मद राहुल को आजीवन कारावास और एक लाख दो हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में साल 2022 से चल रही थी, जिसमें तमाम साक्ष्य और गवाहों के बयान के बाद पॉक्सो कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है। इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता 2022 में अपने सरसों के खेत में चारा लेने गई थी। जहां आरोपी ने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और साथ ही आरोपी ने पीड़िता की अश्लील वीडियो भी बना ली।
इसके बाद मोहम्मद राहुल पीड़िता को वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करता रहा और बार-बार उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने बमुश्किल हिम्मत जुटाकर सारी बात अपने पिता को बताई, जिन्होंने रामगढ़ जाकर तुरंत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला न्यायालय में चला गया। जहां पिछले दो साल से प्रकरण की सुनवाई चल रही थी।
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अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी सिद्ध पाया और उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई, जो आजीवन चलेगी अर्थात यह सजा मृत्यु पर्यंत तक चलेगी। इसके अलावा आरोपी पर एक लाख दो हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आरोपी ने दुष्कर्म का जो वीडियो बनाया था, पुलिस ने उसे भी बरामद करके कोर्ट के समक्ष पेह कर दिया था। यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुआ और कोर्ट को इस मामले का फैसला लेने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और कोर्ट ने इस प्रकरण का फैसला भी दे दिया।
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