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328 पावन स्वरूप मामले में सरकार की हाईकोर्ट में याचिका, SGPC ने आरोपों को किया खारिज

328 पावन स्वरूपों के मामले को लेकर पंजाब सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई रिट याचिका पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि SGPC सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) को सहयोग नहीं कर रही है। इस संबंध में SGPC के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अमनबीर सिंह सियाली ने अमृतसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अदालत में पेश किया गया पक्ष पूरी तरह गलत, निराधार और राजनीतिक मंशा से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि 12 तारीख को अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे कि SGPC SIT को हर तरह का सहयोग देगी और इन आदेशों का पूरी तरह पालन किया गया है। एडवोकेट सियाली ने बताया कि SIT द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज SGPC की ओर से श्रेणीवार तैयार कर लिए गए थे और उनकी प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध हैं। SGPC सचिव द्वारा SIT के चेयरमैन और सदस्यों से कई बार फोन पर संपर्क कर यह जानकारी दी गई कि चंडीगढ़ स्थित सब ऑफिस से कभी भी रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा 26 तारीख को लिखित रूप में भी SIT को सूचित किया गया था कि 27, 28 और 29 तारीख को SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की मौजूदगी में रिकॉर्ड लिया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद SIT की ओर से टालमटोल की गई। उन्होंने कहा कि अदालत में यह कहना कि SGPC सहयोग नहीं कर रही है, संस्था की छवि खराब करने का प्रयास है। SGPC ने स्पष्ट किया कि वह कभी भी जांच में सहयोग से पीछे नहीं हटेगी और सच्चाई सामने लाने के लिए हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार है।

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