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VIDEO : उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद: तनाव के बाद जिले में धारा 163 लागू, जानें आज का हाल

रेनू सकलानी Updated Fri, 25 Oct 2024 10:59 AM IST

मस्जिद के विरोध में जनाक्रोश रैली निकालने वाले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पथराव और लाठीचार्ज की घटना के बाद बीते बृहस्पतिवार रात जनपद में धारा 163 लागू कर दी गई थी। इसे लेकर शुक्रवार आज सुबह पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों को इसकी जानकारी दी। शहर में तनाव की स्थिति को देखते हुए अन्य जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया है। वहीं, शहर बाजार बंद को लेकर असमंजस का माहौल है। जनाक्रोश रैली बुलाने वाले एक समुदाय के धार्मिक संगठन का कहना है कि यह व्यापारियों की इच्छा है कि वह लाठीचार्ज की घटना के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखें या नहीं। उन्होंने कहा कि वह बाजार बंद कराने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। पुलिस नियमों का अनुपालन करने के लिए अपील कर रही है। दूसरी तरफ घटना के विरोध में व्यापार मंडल के आहवान पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। नगर पंचायत में स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित दुग्ध डेयरी,सब्जी विक्रेता, और मेडिकल स्टोर भी बन्द हैं। व्यापार मंडल ने अपने ग्रुप में दुकान खोलने वाले व्यापारी के विरुद्ध कार्रावाई की चेतावनी प्रसारित की है। एसओ दीपक कठैत ने हिन्दू जागृति सगठंन के लोगों से सम्पर्क करते हुए नियमों का अनुपालन करने व जुलूस प्रदर्शन न करने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि उत्तरकाशी जिले में धारा 163 लगी हुई है।

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