साल 1996 में हुए दो बम बलास्ट के मामले में दोषी अब्दुल करीम टुंडा को सोनीपत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। टुंडा को दोनों मामलों में 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भर पाने पर उसे दोनों मामलों में एक- एक साल की सजा और भुगतनी होगी।