फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ujjain: मोहर्रम जुलूस में 40 फीट ऊपर लटकाई वैन और धमाके से उड़ाया, वीडियो आने के बाद मचा बवाल, तीन गिरफ्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Updated Thu, 25 Jun 2026 01:37 PM IST

जिले के बड़नगर कस्बे में 23 जून की रात अडान मोहल्ले से निकले मोहर्रम के जुलूस में क्रेन से करीब 40 फीट ऊपर एक टाटा मैजिक वैन लटकाई गई। वैन पर दो युवक सवार होकर लाल झंडे लहराते रहे और फिर अचानक धमाके के साथ वैन को हवा में उड़ा दिया गया। इस सनसनीखेज घटना के वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया। पुलिस ने जांच के बाद तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई की जा रही है। 

वैन पर लिखा 'ले फिर आ गए'
बताया जाता है कि धमाके से पहले वैन पर 'ले फिर आ गए' लिखा था। इसका वीडियो परवेज एडिट्स 2.0 नाम की इंस्टाग्राम आईडी से वायरल हुआ। वीडियो में सिर्फ विस्फोट ही नहीं, बल्कि युवकों के कई खतरनाक स्टंट भी कैद हैं।वीडियो वायरल होने के बाद बड़नगर टीआई कमलेश सिंगार ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। वैन में विस्फोट किस सामग्री से किया गया और इसके लिए अनुमति ली गई थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें- Indore News: इन सड़कों पर हो रही इंदौरियों की परीक्षा, खुले चैंबर-गड्ढे और अधूरी सड़कें बनीं जानलेवा



स्वामी शिवानंद गिरि भड़के
वीडियो देखकर हरिद्वार के संत स्वामी शिवानंद गिरि भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उज्जैन में दही-हांडी और पटाखों पर तो प्रतिबंध लग जाता है, फिर गाड़ी को विस्फोट कर उड़ाने जैसी गतिविधि की अनुमति कैसे मिल गई? वहीं, हिंदू जागरण मंच के रितेश माहेश्वरी ने बताया कि वैन पर आपत्तिजनक पोस्टर भी लगे थे। सवाल यह है कि जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति दी थी या नहीं?

इनकी हुई गिरफ्तारी
उज्जैन के ग्रामीण एडिशनल एसपी करणदीप सिंह ने बताया कि थाना बड़नगर पुलिस द्वारा मोहर्रम जुलूस के दौरान सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले में शोएब पिता गब्बू, जाहिद पिता भूरा खां, तपसील उर्फ तस्लीम उर्फ तस्लीम पिता नेहरू खां निवासी अडान मोहल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध क्रमांक 382/2026, धारा 110, 125(ए), 287, 288, 223(बी), 285, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बताया जाता है कि आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी।  

Latest

विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें