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Jabalpur News: सागर में अल्पसंख्यकों के स्कूल को मिला स्टे, हाईकोर्ट ने सख्त कार्यवाही करने से रोका

शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला न देने का आरोप लगाते हुए एक स्कूल की मान्यता रद्द करने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए स्कूल के खिलाफ सख्त कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

मौलाना आजाद मिडिल स्कूल, सागर की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्हें मध्यप्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के तहत नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि 15 दिनों के भीतर जवाब न देने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगना चाहिए था। यदि उत्तर संतोषजनक न हो, तो निरीक्षण के बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिए थी। बिना प्रक्रिया का पालन किए मान्यता रद्द करने का नोटिस जारी करना गैरकानूनी है।

याचिका में मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, कलेक्टर और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सैयद अशहर अली वारसी ने पैरवी की।

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