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Damoh News: सात मौतों के आरोपी डॉ जॉन को नहीं मिली जमानत, पुलिस डायरी नहीं हो सकी पेश, दो दिन बाद फिर सुनवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Updated Wed, 27 Aug 2025 04:43 PM IST

दमोह की मिशन अस्पताल में सात मरीजों की मौत के आरोपी डॉक्टर एन जॉन केम उर्फ नरेंद्र यादव की मंगलवार को जिला न्यायालय में पहली पेशी थी। इसमें उसकी जमानत पर कोई फैसला नहीं हो सका, क्योंकि पुलिस केस डायरी पेश नहीं कर सकी। अब 29 अगस्त को पुलिस द्वारा यह डायरी पेश की जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि आरोपी डॉक्टर को जमानत मिलेगी या उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा।

बता दें आरोपी डॉक्टर अप्रैल से जिला जेल में बंद है और पुलिस द्वारा इस मामले में चालान पेश कर दिया गया है, जिसके बाद आरोपी ने अपनी जमानत याचिका न्यायालय में लगाई थी। इसकी पहली पेशी मंगलवार को हुई है, लेकिन जमानत पर फैसला नहीं हो सका।

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मिशन अस्पताल में हुए थे ऑपरेशन
दमोह शहर की मिशन अस्पताल में पदस्थ रहे फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम पर ऑपरेशन के दौरान सात लोगों की मौत के आरोप लगे थे। इसके बाद मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में आया और इसके लिए जांच कमेटी का गठन किया गया। आरोपी डॉक्टर पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे प्रयागराज से हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी उस पर मामला दर्ज हुआ था। बाद में पुलिस की एसआईटी टीम द्वारा मामले की जांच की गई। इसमें डॉ. के पास कई फर्जी डिग्रियां मिली थीं। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन के नौ लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। जांच आगे बढ़ी तो कैथ लैब और पैथोलॉजी सील की गई और उसके बाद प्रशासन ने मिशन अस्पताल बंद करने के निर्देश दिए।

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पुलिस ने किया चालान पेश
कोतवाली पुलिस ने इस मामले में चालान पेश कर दिया और मंगलवार को आरोपी डॉक्टर की पहली पेशी हुई। इसमें डॉ. की जमानत याचिका पर फैसला होना था, लेकिन पुलिस केस डायरी पेश नहीं कर सकी। इसलिए न्यायधीश ने 29 अगस्त की अगली पेशी की तारीख दी है।

हम अपना पक्ष रखेंगे
इस मामले में आरोपी डॉक्टर के अधिवक्ता दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में चालान पेश हो चुका है। मंगलवार को एडीजे कोर्ट में यह पहली पेशी थी। हमारे द्वारा जमानत के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन केस डायरी अभी पेश नहीं हुई है। इसलिए न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी पेश करने के लिए कहा है। 29 अगस्त को पुनः सुनवाई होगी। अधिवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी डॉक्टर पर केवल आरोप लगे हैं अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। डॉ का कहना है यदि उसे जमानत मिलती है तो वह न्यायालय को अपनी असली डिग्रियों को बता सकता है।

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