उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर सयुंक्त कल्याण समिति के प्रदेश प्रमुख राजीव जायसवाल ने प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 30/07/2020 मोटर अधिनियम कानून लाई है। इसके तहत चालान की शुरुआत 22000 रूपये प्रति टन रखी है, जबकि पहले लाइट मोटर व्हीकल गाड़ी वालों से 1988 मोटर अधिनियम के तहत जुर्माना शुल्क वसुला करीब 5000 तक लिया जाता था। उन्होंने कहा कि अगर महीने में 5 बार गाड़ी पकड़ गई तो ये रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे गाड़ी मालिक क्या कमाएगा और कैसे गाड़ी की किश्त जमा कर पाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि नया अधिनियम जबरदस्ती न लगाया जाये। पुराने अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाए।