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केरल हाईकोर्ट: पति की चेतावनी के बाद भी अगर पत्नी छिपकर करती है प्रेमी को कॉल, तो यह वैवाहिक क्रूरता

Sun, 20 Feb 2022 05:47 PM IST
अमन शुक्ला वीडियो डेस्क/अमर उजाला डॉट कॉम

शादी के बाद अफेयर के एक मामले में केरल हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए एक अहम फैसला सुनाया। केरल हाईकोर्ट ने पति की चेतावनी के बावजूद पत्नी द्वारा प्रेमी को कॉल करने के मामले में तलाक का आदेश दे दिया। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई पत्नी पति की चेतावनी के बावजूद अपने प्रेमी को कॉल करती है तो यह वैवाहिक क्रूरता है।

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