कर्नाटक हिजाब विवाद मामला नए साल के साथ शुरू हुआ था और लगभग 3 महीने बीतने को है और मामला अभी भी चर्चा में है। दरअसल कर्नाटक हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें की एक दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने स्कूल,कॉलेजों में हिजाब के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। देखें पूरी रिपोर्ट...