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GST 2.0: आज से बदल जाएंगे ये नियम, रोटी समेत रोजमर्रा की ये चीजें सस्ती | Amar Ujala

Mon, 22 Sep 2025 11:14 AM IST
तन्मय बरनवाल अमर उजाला, नोएडा

देश में आज से बड़े बदलाव होने जा रहे है रोजमर्रा की चीज़े सस्ती हो जाएंगी इतना ही नहीं इस बीच आम जरोरतों की कई वस्तु में बदलाव देखने को मिलेगा, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के फैसले के बाद अब आज से ये लागू हो जाएगा रोजमर्रा की चीजों से लेकर लग्ज़री प्रोडक्ट्स तक, अब आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। पीएम मोदी के एलान के बाद आज यानि की नवरात्र की शुरुआत के साथ ही कई चीजें अब सस्ती हो जाएंगी, तो कुछ पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। बता दे की साल 2017 में ‘एक देश-एक टैक्स’ के नारे के साथ जीएसटी लागू किया गया था, लेकिन बीच-बीच में कई कमियां सामने आईं लेकिन अब इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए काउंसिल ने बड़े फैसले लिए हैं। अब इन फैसलों के मद्देनजर कर को लेकर बड़े बदलाव हुए है। नए TAX प्रावधानों की बात करें तो नवरात्रि के पहले दिन यानि आज से आपको अलग-अलग वस्तुओं पर सिर्फ तीन श्रेणी के कर अब देखने को मिलेंगे। जिसमें 5 फीसदी, 18 फीसदी और 40 फीसदी कर शामिल है। इतना ही इस वीडियो में थोड़ी देर पहले हम जिन लग्जरी कारों की  जिन लग्जरी कारों की बात कर रहे थे उन कारों पर अब 40 फीसदी कर लगेगा। यानी 28 फीसदी जीएसटी की जगह आपको 40 फीसदी जीएसटी देना होगा। इसके बाद भी यह कारें सस्ती हो सकती हैं क्योंकि सेस से जुड़ी विसंगति को नए बदलाव में खत्म कर दिया गया है। अगर आप पॉपकॉर्न खाने के शौकीन है तो अलग-अलग स्थिति में आपको इस पर तीन तरह का टैक्स देना होता था।  फ्लेवर के हिसाब से टैक्स अभी भी अलग-अलग होगा। इससे पहले, फ्रोजन पराठों को लेकर भी जीएसटी वर्गीकरण को लेकर विवाद छिड़ा था। सादी रोटी पर जहां 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था, वहीं पराठों को 18 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया। अब यह मामला सुलझ गया है। यानि की इनपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।  अब सभी भारतीय रोटियों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, को छूट दी गई है। अब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिससे आपको अब जेब अब ढीले नहीं करने पड़ेंगे 

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