महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों में कोर्ट सख्त रुख अपनाए हुए है। वीरवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी रोशन लाल (35), गांव डोबाथाना, डाकघर शिवान, तहसील कुमारसैन जिला शिमला को पोक्सो अधिनियम की धारा 06 के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि पीड़िता जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, जो दिनांक 23 नवंबर 2024 को अपने गांव में एक शादी समारोह में गई थी। यहां पर आरोपी ने उसे अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया और वहां पर पीड़िता के साथ आरोपी ने 3-4 बार जबरदस्ती गलत काम किया और अगले दिन सुबह पांच बजे आरोपी ने पीड़िता को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर के पीछे छोड़ दिया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि इस बारे में अगर किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा, जिस पर वह काफी डरी हुई थी। घर पहुंचते ही पीड़िता ने इस घटना के बारे में अपनी माता को बताया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच अमल में लाई। अदालत ने कुल 17 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। पीड़िता के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।