अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को दो हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। मामला मार्च 2024 का है। बच्ची अपने घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता काम करने बाहर गए थे। बच्ची घर के पीछे पानी देखने के लिए नल के पास गई तो आरोपी बलकु राम (80) निवासी जिला किन्नौर ने उसे टॉफी देकर बहलाया फुसलाया और एकांत जगह पर ले गया। वहां बच्ची से गलत हरकत करने लगा। इसी बीच एक व्यक्ति ने मकान की छत से उसकी वीडियो बना ली। छत पर मौजूद व्यक्ति की ओर से काफी आवाजें लगाने के बाद दोषी ने बच्ची को छोड़ा और मौके से भाग गया। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति बच्ची के माता-पिता को घटना जानकारी दी। साथ ही वीडियो भी दिखाई। माता-पिता ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद मामला अदालत में दायर किया गया। अदालत में कुल 17 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। एक साक्ष्य बचाव पक्ष का दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।