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Mandi: दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार, 15 साल कठोर कारावास की सजा; 1 वर्ष का साधारण कारावास

अंकेश डोगरा Updated Tue, 11 Nov 2025 06:51 PM IST

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट स्थित जोगिंद्रनगर ने दुष्कर्म के आरोपी पवन कुमार निवासी सिहवाहली (बटाहर) डाकघर कुफरी तहसील पधर को दोषी करार दिया। अदातल ने दोषी को दुष्कर्म के जुर्म में 15 वर्ष का कठोर कारावास व पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 19 फरवरी 2018 को पीड़िता का पति काम पर गया था और पीड़िता की सास भी किसी शादी समारोह में गई हुई थी। इस कारण पीड़िता घर पर अकेली थी। इसका आरोपी ने फायदा उठाया और पीड़िता के घर के बाहर घात लगाकर बैठ गया। रात करीब 11 बजे जब पीड़िता पेशाब करने के लिए घर से बाहर निकली तो आरोपी पीड़ित महिला को दबोचने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता ने अपना बचाव करने की कोशिश की। पीड़िता और आरोपी के बीच हाथापाई हुई, जिसमें आरोपी के नाक पर चोट लगी और खून भी बहा। आरोपी ने पीड़िता के कपड़े फाड़ दिये और आरोपी ने दुष्कर्म किया। इसके अतिरिक्त आरोपी ने पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी के खिलाफ आई पीसी की धारा 376 व 506 के तहत दर्ज किया गया। सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए व साक्ष्य पेश किए। गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोपी पवन कुमार को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया।

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