विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमीरपुर जिला प्रशासन ने निजी एकेडमिक एवं कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिले में संचालित 18 निजी कोचिंग संस्थानों के औचक निरीक्षण में किसी भी संस्थान द्वारा सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन नहीं पाए जाने पर प्रशासन ने सभी संस्थानों को एक माह का अल्टीमेटम जारी किया है। एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह ने बताया कि सभी कोचिंग संस्थानों को अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, आपातकालीन निकास, आवश्यक दस्तावेज और अन्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि एक माह बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत अन्य शहरों में कोचिंग संस्थानों में हुई आगजनी जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए हमीरपुर प्रशासन ने यह विशेष अभियान चलाया है। निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्थान में सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध पूर्ण नहीं पाए गए। एसडीएम ने बताया कि अभी तक केवल एक संस्थान ने अपने दस्तावेज जमा करवाए हैं, लेकिन उनमें भी कई कमियां पाई गई हैं। इसके अलावा कुछ कोचिंग संस्थान मॉल और अन्य व्यावसायिक भवनों में संचालित हो रहे हैं, जहां सुरक्षा मानकों की विशेष जांच की जा रही है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल उन्हीं कोचिंग संस्थानों में करवाएं, जहां सुरक्षा के सभी आवश्यक और मानक अनुरूप इंतजाम उपलब्ध हों। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी संस्थान तय समय के भीतर आवश्यक सुधार कर विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करेंगे।