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नारनौल में रेलवे अधिकारी शशि किरण बोले- रेल यात्रा के दौरान पटाखे, विस्फोटक या कोई भी ज्वलनशील वस्तुएं लेकर यात्रा न करें

नवीन दलाल Updated Tue, 14 Oct 2025 12:28 PM IST

दीपावली पर ट्रेनों में पटाखे, विस्फोटक अथवा कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रेलवे संरक्षित और सुगम रेल संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्री संरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए रेलवे द्वारा निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। दीपावली के त्योहार पर अक्सर देखा जाता है कि यात्री ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेण्डर, केरोसिन, माचिस, स्टोव, लाइटर, सूखी झाडिया और पत्ते इत्यादि लेकर सफर करते हैं जोकि रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित है। रेलवे ने सभी ट्रेनों के डिब्बों में ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा नहीं करने की चेतावनी के स्टीकर लगाए हैं जिनपर नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित सजा के प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, अगर यात्री ऐसा करते पाए गए तो 1,000 तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।

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