नारनौल। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जुलाई माह में रेल परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान करने वाले 269 व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 5.38 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। रेलवे ने यात्रियों को स्वच्छ और धूम्रपान-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया। जांच के दौरान 38 स्टेशनों और 231 ट्रेनों को कवर किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रेल परिसरों और ट्रेनों को धूम्रपान मुक्त बनाए रखने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम 2026 के अनुसार, रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और टिकट या पास जब्त किया जा सकता है।