शहर थाना के एरिया में मकान में किरायेदार या दुकान पर नौकर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, यदि वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई तो मकान मालिक के खिलाफ सख्ती की जाएगी। यह जानकारी थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने दी। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाने से उक्त व्यक्ति के रिकॉर्ड की जांच की जाती है ताकि उसके द्वारा कोई क्राइम किया गया हो तो उस पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि अनेक बार दूसरे राज्यों में क्राइम की घटना को अंजाम देने के बाद छिपकर रहते हैं इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिलाधीश के निर्देशानुसार मकान मालिक को किराएदार को वेरिफिकेशन के लिए कहा जाता है लेकिन यदि वह वेरिफिकेशन नहीं करवाता तो उसे नियम की अवहेलना माना जाएगा जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।