हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीपीसी) में बजट और अन्य फैसलों को लेकर चल रहे विवाद पर गुरुद्वारा न्यायिक आयोग ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने प्रधान जगदीश सिंह झींडा की अध्यक्षता में 7 जनवरी को पारित 104 करोड़ रुपये के बजट को रद्द कर दिया। इसके साथ ही उस बैठक में लिए गए अन्य सभी निर्णयों को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि लंगर जैसे नियमित खर्चों को छोड़कर अब किसी भी बड़े वित्तीय फैसले के लिए 49 सदस्यीय कमेटी की मंजूरी या न्यायिक आयोग की अनुमति अनिवार्य होगी। वहीं, कमेटी के मनोनीत सदस्य जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल को धर्म कमेटी से हटाने के निर्देश भी रद्द कर दिए गए हैं।