हरियाणा में पारित नए बीज खाद कानून के विरोध में मंगलवार को भी खाद व बीज विक्रेताओं ने दुकानें बंद रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एससोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी हड़ताल को हर तरीके से खत्म करना चाहती है। इसकी निंदा भी की गई। विक्रेताओं ने कहा कि जब तक नियमों को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। गौरतलब है कि अंबाला जिला में खाद व बीज के करीब 1600 लाइसेंस धारी विक्रेता हैं। जोकि 800 दुकानों से अपना व्यापार करते हैं। अंबाला सीड पेस्टेसाइट फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने बताया कि नए कानून में पुलिस की संलिप्ता से दुकानदारों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष कृषि विभाग के अधिकारी बीजों की गुणवत्ता की जांच करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कमी निकलती थी तो मामला कोर्ट के अधीन चला जाता था। जिसमें दुकानदारों को राहत मिलती थी। उन्होंने कहा कि निर्माता कंपनी से बीज खरीदता है और उसे बेचता है। दुकानदार कंपनी से ही बीज खरदीता है। अगर कोई कमी मिलती है तो उसमें कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि अब कानून में दुकानदारों को भी शामिल कर दिया गया है। कानून में अब पुलिस भी जांच कर सकती है। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर दुकानदार को जमानत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही जुर्माना भी कई गुणा तक बढ़ा दिया गया है।