लुक्सर स्थित जिला जेल में आयोजित जेल लोक अदालत के माध्यम से 110 से अधिक बंदियों को रिहाई मिली। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के अधिवक्ता दिनेश सिंह का कहना 5 से 7 मार्च को जेल अदालत का आयोजन हुआ था। यह लोक अदालत विशेष रूप से पेटी ऑफेंस (छोटे अपराध) यानी तीन साल से कम सजा वाले अपराध में बंद बंदियों को राहत देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। खासतौर से ऐसी बंदी जो सजा पूरी होने के बाद भी जेल में बंद थे। जिनका कोई पैरोकार नहीं था। ऐसे लोगों को जेल अदालत के माध्यम से उनके केस को खत्म कराकर जेल से बाहर लाने की कार्रवाई की गई है।