दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व विधायक और दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या (गैर-इरादतन हत्या) से जुड़े मामले में दायर की गई थी, जिसमें निचली अदालत ने सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई थी। पीड़िता के वकील महमूद प्राचा और उनके पक्ष का मानना था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह सजा कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।