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गुरुग्राम में लव जिहाद: तीन बच्चों के बाप ने युवती से की शादी, बनाया फर्जी हिंदू पहचान; दो आरोपी गिरफ्तार

तीन बच्चों का पिता व विशेष समुदाय के एक युवक ने योजनाबद्ध तरीके से एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर फर्जी पहचान के आधार शादी कर ली। जब पीड़ित युवती को युवक द्वारा झूठा धर्म बताकर शादी करने व उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो उसे मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। युवती के साथ झूठा धर्म बताकर शादी करने व जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास करने के मामले में दो आरोपी बुधवार को गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों की पहचान गुरुग्राम के धुनेला गांव निवासी आरिफ खान उर्फ फर्जी आरव (35) और तारीफ खान (34) के रूप में हुई है। आरोपियों ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में स्वीकार किया कि आरोपी तारीफ खान पहले आरिफ के यहां चालक का काम करता था। वर्ष 2022 में आरोपी आरिफ ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता था। दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से मामले में पीड़ित युवती को इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से संपर्क में लाकर फर्जी पहचान के सहारे प्रेमजाल में फंसाया। आरिफ खान उर्फ फर्जी आरव ने मंदिर में शादी की और बाद में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर पीड़िता के साथ मारपीट की। बिहार मूल की 24 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वर्ष 2022 में गुरुग्राम में बीमा विभाग में एक मोटर कंपनी शोरूम में काम कर रही थी। इस दौरान, वह तारिफ खान के माध्यम से आरव (आरिफ खान) के संपर्क में आई, जोकि उसी कंपनी में काम करता है। जब आरव व युवती (पीड़िता) ने बात की तो उसने खुद को हिंदू व अविवाहित बताया। आरव ने दावा किया था कि उसके पिता नहीं हैं व उसकी मां पागल है और उसके भाई को घर की परवाह नहीं है। ऐसे में उसने युवती व उसके परिवार को धोखा दिया और हिंदू रीति-रिवाज से मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद वह युवती के साथ रहने लगा। पीड़ित युवती ने बताया कि वर्ष 2023 में जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उस पर बच्चा गिराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने 11 अगस्त 2023 को एक बेटे को जन्म दिया। कुछ माह बाद आरोपी के दोस्त तारीफ खान ने उसे बताया कि आरव का असली नाम आरिफ खान है और वह शादीशुदा होने के साथ ही तीन बच्चों का पिता है। जब उसने आरव (आरिफ खान) से पूछा, तो वह पीड़िता को सोहना के पास धुनेला गांव में अपने घर ले गया। जहां आरोपी, उसकी मां, पत्नी और भाइयों ने युवती का नाम जिया खान रखा और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालने लगे। युवती को पीटा गया और उसके बच्चे के लिए जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन युवती किसी तरह बिहार भागने में कामयाब रही। वहां अपने बच्चे को बिहार स्थित अपने पैतृक गांव में छोड़कर वापस गुरुग्राम लौटी। इसके बाद 26 जनवरी की देर रात को आरोपी फिर से युवती के किराये केे घर में जबरन घुस आए और धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालते हुए मारपीट की। पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर सेक्टर-14 थाने में बीएनएस की धारा 115(3), 351(2), 333, 319(2), 299, 61(2) और लव-जिहाद अधिनियम 2022 की धारा 12(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एफआईआर में धुनेला गांव निवासी आरिफ खान उर्फ आरव, उसकी मां जैतुनी, पत्नी अर्शीदा, भाई इरफान, नोमान, मोमेन व दोस्त तारिफ खान के नाम शामिल हैं। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आगामी कार्रवाई के लिए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। मामले अन्य लोगों की संलिप्त होने जांच की जा रही है। इस मामले में जो लोग संलिप्त मिलेंगे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में गहनता से जांच की जा रही है।

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