वसीयत (Will) बनाना हर जिम्मेदार व्यक्ति के लिए ज़रूरी है ताकि मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर कोई विवाद न हो। वसीयत किसी भी उम्र में बनाई जा सकती है, बस व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और अपनी मर्ज़ी से फैसला लेने योग्य होना चाहिए। इसे साधारण कागज़ पर लिखा जा सकता है या किसी वकील से बनवाई जा सकती है। वसीयत में संपत्ति का स्पष्ट ब्योरा, लाभार्थियों के नाम और गवाहों के हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड वसीयत को अदालत में अधिक मान्यता मिलती है। अगर भविष्य में बदलाव करना चाहें तो नई वसीयत बनाकर पुरानी को रद्द किया जा सकता है। वसीयत बनाना न सिर्फ कानूनी सुरक्षा देता है, बल्कि परिवार में शांति भी बनाए रखता है।