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51 लाख की धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज

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डोईवाला। खनन पट्टा संचालक में साझेदारी के नाम पर 51 लाख की रकम में अमानत में खयानत करने और पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में डोईवाला पुलिस ने दो व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है।
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कोतवाली पुलिस ने बताया कि प्रवीण कुमार पुत्र रमेशचंद निवासी माधोवाला डोईवाला कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि संजय कुमार प्रजापति निवासी भानियावाला डोईवाला ने उसके कुछ अन्य साथियों को गढ़वाल मंडल विकास निगम के सुद्धोवाला खनन लॉट में संचालक नत्थी सिंह नेगी के साथ अपनी साझेदारी का हवाला देते हुए धनराशि लगाने पर लाभ दिलाने का भरोसा दिया। इस पर उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 51 लाख 30 हजार रुपये की साझेदारी की। कुछ दिनों बाद जब खनन पट्टे के पते पर जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। संदेह होने पर जब हिसाब करने की बात कही तो आरोपी टालने लगा। पैसे वापसी की मांग की गई तो आरोपी ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने लगा। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अमानत में खयानत और जान से मारने की धमकी देने पर संजय कुमार प्रजापति और नत्थी सिंह नेगी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपी संजय कुमार प्रजापति आरएसएस से भी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2018 में वह नगर पालिका डोईवाला में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुुनाव भी लड़ चुका है। वहीं, संजय कुमार प्रजापति का कहना है कि उनका लेनदेन राहुल लोधी से हुआ है, न कि प्रवीण कुमार से। मामले से जुड़े दस्तावेज भी उनके पास है। एग्रीमेंट आदि सभी तथ्य सामने रख रहे हैं।
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