फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शक्तिमान प्रकरण: विधायक गणेश जोशी की जमानत याचिका खारिज

Sat, 19 Mar 2016 05:31 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
गणेश जोशी को कोर्ट में पेश करती पुलिस। - फोटो : AmarUjala
विज्ञापन
शक्तिमान प्रकरण में ‌जेल गए मसूरी विधायक गणेश जोशी की जमानत याचिक खारिज कर दी गई है। जेएम अकरम अली की कोर्ट ने शनिवार को विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जहां न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। विधायक सोमवार को पु‌न: याचिका दायर करेंगे। 
विज्ञापन


भाजपा के विधानसभा घेराव के दौरान घायल हुए पुलिस के घोड़े शक्तिमान पर हमले के आरोप में शुक्रवार को मसूरी विधायक गणेश जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें विकासनगर कोर्ट में पेश किया गया। जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायायिक हिरासत में जेल भेजा गया। 

हाईकोर्ट ने खारिज की थी सत्र में भाग लेने की अर्जी
इससे पहले ‌शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने विधायक द्वारा विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनु‌मति संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था। विधायक जोशी ने शनिवार को जमानत के लिए आवेदन किया।
विज्ञापन


लगभग चार बजे सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने जमानत नामंजूर करते हुए याचिका खारिज कर दी। इस दौरान कोर्ट परिसर में गणेश जोशी के समर्थक मौजूद रहे। विधायक ने समर्थकों को शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वह पुन: याचिका दायर करेंगे। 
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें