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हत्या की दोषी पत्नी समेत चार को उम्र कैद

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत ने कालागढ़ में हुए सुनील हत्याकांड में पत्नी और उसके प्रेमी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया गया है। न्यायालय ने चारों को पौड़ी जेल भेज दिया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) जितेंद्र सिंह रावत और अधिवक्ता अनूप खंतवाल ने बताया कि कालागढ़ थाना क्षेत्र की नई कालोनी में 18 जुलाई 2017 की रात अज्ञात लोगों ने क्लीनिक संचालक सुनील कुमार सैनी की सोते समय गला रेत कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो शक की सुई सुनील की पत्नी नीतू की ओर घूम गई। नीतू दो बच्चों के साथ अपने मायके यूपी के अमरोहा के पास धनोरा मंडी में रह रही थी। सुनील कालागढ़ में रहकर अपना क्लीनिक चला रहा था। पुलिस टीम ने एक सप्ताह के अंदर मामले का खुलासा करते हुए नीतू, उसके प्रेमी सुंदरलाल और दो अन्य साथियों अंकित और सुखबीर को गिरफ्तार कर लिया। 29 सितंबर को न्यायालय ने चारों को हत्या और हत्या की साजिश का दोषी करार दिया था। सोमवार को न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चारों को हत्या में 50-50 हजार रुपये और हत्या के षड्यंत्र में भी 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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