किसान की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी सचिव सहकारी गन्ना समिति ज्वालापुर एवं प्रबंधक इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को तीन लाख का भुगतान छह फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से बीमा क्लेम धनराशि देने का आदेश दिया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपये और अधिवक्ता फीस के रूप में 10 हजार रुपये अलग से अदा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता कलावती पत्नी स्वर्गीय कल्याण सिंह निवासी ग्राम अलीपुर बहदराबाद ने अधिवक्ता तरसेम सिंह चौहान के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग में सचिव सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा सचिव अशोक कुमार व प्रबंधक इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वितीय तल वृंदावन टावर निकट एनसीआर प्लाजा देहरादून उत्तराखंड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके पति कल्याण सिंह सहकारी गन्ना समिति ज्वालापुर के सदस्य थे। जिनके नाम गन्ने की पर्ची विपक्षी गन्ना विकास समिति के माध्यम से आती रही है।
विपक्षी गन्ना विकास समिति के माध्यम से कृषक दुर्घटना बीमा इंश्योरेंस कंपनी प्रबंधक इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस द्वारा बतौर कृषक कृषक दुर्घटना बीमा क्लेम के सदस्य थे।
8 जुलाई 2018 को पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद 4 सितंबर 2018 को कृषक दुर्घटना बीमा क्लेम के भुगतान के संबंध में आवश्यक दस्तावेज दाखिल करते हुए बीमा क्लेम धनराशि की मांग की। बीमा क्लेम से संबंधित अभिलेख विपक्षी को प्रेषित किए। लेकिन क्लेम नहीं मिला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाते हुए आदेश सुनाया।