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एफडीए की ओर से श्रीधर डेयरी से लिया गया दूध का सैंपल जांच में अधोमानक आया है। प्रदेश और सेंट्रल लैब की जांच में दूध के मानकों पर खरा नहीं उतरने के बाद इस मामले में एडीएम कोर्ट ने डेयरी स्वामी पर एक लाख रुपया और मैनेजर पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने कुछ माह पहले मुबारकपुर जोया स्थित श्रीधर डेयरी से दूध का सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। प्रयोगशाला की जांच में सैंपल अधोमानक आया। इसके बाद सेंट्रल लैब कोलकाता में सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। सेंट्रल लैब कोलकाता की जांच में भी दूूध मानकों पर रखा नहीं उतरा।
वहां की रिपोर्ट में भी नमूना अधोमानक बताया गया। इस पर अपर जिलाधिकारी महमूद आलम अंसारी ने डेयरी स्वामी पर एक लाख रुपये और डेयरी मैनेजर पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम ने बताया कि लोगों की सेहत से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। होली के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए एफडीए को अभियान चलाकर सैंपल भरने के भी निर्देश दिए गए हैं।