निर्माण कार्यों से संबंधित विद्युत, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामग्री की दुकानें खोली जा सकती हैं। आवागमन के सरकारी व टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
समाचार पत्र विक्रेताओं को पहले की तरह पूरी छूट
समाचार पत्र विक्रेताओं को पहले की तरह प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। पेट्रोल पंप, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियां, सरकारी निर्माण कार्य, सरकारी कार्यालय इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
कोरोना संक्रमण की कम हुई रफ्तार के चलते वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी राहत मिली है। अब तीन घंटे ज्यादा बाजार खुलने से व्यापारियों के साथ आम लोगों को भी राहत मिलेगी। हालांकि रेडिमेड, ज्वैलरी, साड़ी सहित अन्य कारोबार पर पहले की तरह प्रतिबंध से इससे जुड़े व्यापारी निराश हैं। शासन ने 600 से कम वाले सक्रिय मामलों के जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील की घोषणा की थी। वाराणसी में वर्तमान में 1089 केस हैं, मगर संक्रमण की रफ्तार दहाई के अंक में आने के चलते वाराणसी को भी थोड़ी राहत दी गई है।
पहले की तरह मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, चश्में की दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एंबुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कूॅरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों पर प्रतिबंध नहीं होगा। सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे। रेस्टोरेंट/होटल, होम डिलिवरी करने वाली कंपनियों को छूट रहेगी। विद्युत विभाग के बिलिंग सेंटरों पर कार्यरत कर्मचारियों को छूट दी गई है।