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दुष्कर्म के आरोपी घोसी सांसद अतुल राय दो नवंबर को गैंगस्टर कोर्ट में तलब 

Tue, 26 Oct 2021 06:41 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

बलिया निवासी और यूपी कालेज की पूर्व छात्रा संग दुष्कर्म के आरोप में 22 जून 2019 से जेल में बंद घोसी सांसद अतुल राय के खिलाफ 23 अक्टूबर को लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 
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सांसद अतुल राय - फोटो : Facebook
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विस्तार
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दुष्कर्म के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे में कोर्ट ने वारंट बी जारी किया है। दो नवंबर को वाराणसी गैंगस्टर कोर्ट में आरोपी अतुल राय की पेशी होगी। वाराणसी कमिश्नरेट की टीम बुधवार को प्रयागराज के नैनी जेल में वारंट बी का तामिला कराएगी।
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वहीं मिर्जापुर जेल में रंगदारी के आरोप में बंद हिस्ट्रीशीटर सुजीत सिंह बेलवा को भी वारंट बी जारी किया गया है। हिस्ट्रीशीटर सुजीत की भी पेशी दो नवंबर को होगी। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय और हिस्ट्रीशीटर सुजीत सिंह बेलवा के लिए कोर्ट ने वारंट बी जारी किया है। 

युवती के साथ दुष्कर्म मामले में जेल में बंद घोसी सांसद अतुल राय के खिलाफ 23 अक्तूबर को लंका थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। एक मई 2019 को दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने प्रताड़ित और मुकदमे में एक पक्षीय कार्रवाई से क्षुब्ध होकर 16 अगस्त 2021 को अपने गवाह साथी के साथ नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था।
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इसके बाद गठित एसआईटी ने कई बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट अपनी तैयार की थी। वहीं फूलपुर थाने के बेलवा गांव निवासी और थाने के हिस्ट्रीशीटर सुजीत सिंह बेलवा ने रोहनिया के रहने वाले ईंट भट्ठा कारोबारी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में 24 अप्रैल 2020 से सुजीत मिर्जापुर जेल में निरुद्ध है। अब दोनों की पेशी एक साथ गैंगस्टर कोर्ट में दो नवंबर को तय हुई है।
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