अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी
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अदालत ने कहा कि उसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अवकाश से आने के बाद नियमित एसीजेएम पंचम की अदालत ही सुनवाई करेगी। सुनने योग्य है या नहीं के मुद्दे पर कहा कि 156-3 के आवेदन पर अदालत को अपराध का संज्ञान लेकर संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगाने का अधिकार है। इसके बाबत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है। कोर्ट में अधिवक्ता ध्रुव शुक्ला, अजय प्रताप सिंह, घनश्याम मिश्र, साधना सिंह आदि मौजूद रहे।