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किशोरी से छेड़छाड़ में तीन साल की कैद

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उन्नाव। गंगाघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल पहले हुई किशोरी से छेड़छाड़ में न्यायालय ने युवक को दोषी पाया है। पाक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है।
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गंगाघाट थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी 16 मई 2015 को घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान उसके पड़ोसी का रिश्तेदार माखी थाना क्षेत्र के चूड़ाखेड़ा निवासी अनिल पहुंचा और किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उससे मारपीट भी की थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अनिल पर छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश 13 पास्को एक्ट कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक पास्को राजीव अवस्थी व पीड़ित के वकील की दलीलों को सुनने व गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी के दोषी साबित होने पर न्यायाधीश दीपाली सिंह ने दोषी अनिल को तीन साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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