कोर्ट ने लगाया 21 हजार रुपये जुर्माना, पीड़िता को मिलेगी जुर्माने की आधी रकम
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मंगलवार को आरोपी शिक्षक को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
धम्मौर थाने के एक गांव की किशोरी क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल में पीपरपुर थाने के लुटुवापुर बसहू गांव निवासी अनुज पांडेय शिक्षक था और किशोरी को ट्यूशन भी पढ़ाता था। आरोपी शिक्षक अनुज पांडेय ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। इसकी शिकायत करने पर आरोपी शिक्षक भड़क गया और छात्रा व उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी।
छात्रा के पिता ने 10 मार्च 2021 को आरोपी शिक्षक अनुज पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सरकारी वकील विवेक सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी शिक्षक अनुज पांडेय को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।