सुल्तानपुर। नौ वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दो किशोर आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना राशि से 60 हजार रुपये पीड़िता के पिता को देने का आदेश दिया है। मामला कुड़वार थाने से जुड़ा है।
कुड़वार थाने के एक गांव की नौ वर्षीय किशोरी के साथ 22 जनवरी 2018 को गांव के ही दो किशोर आरोपियों ने दुष्कर्म किया था। घटना के समय पीड़िता के माता-पिता गांव में स्थित चाय की दुकान पर गए थे। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेेप व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर विशेष लोक अभियोजक अभिषेक तिवारी ने घटना को साबित करने के लिए आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों किशोर आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना से 60 हजार रुपये की धनराशि पीड़िता के पिता/संरक्षक को देने का आदेश दिया है।