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हत्या में चार सगे भाइयों समेत छह को आजीवन कारावास

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सीतापुर। थाना रामपुर कलां इलाके में करीब 12 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में जनपद न्यायाधीश कुलदीप कुमार ने एक ही परिवार के छह सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अफान हसन सिद्दीकी द्वारा की गई।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि रामपुर कला थानाक्षेत्र के सरसा खुर्द निवासी राहुल वर्मा ने अपने पिता राज नारायन वर्मा की हत्या कर दिए जाने का एक मुकदमा अपने ही गांव के चार सगे भाईयों रविद्र, राजेश, राम अवध व रामपाल तथा इन्ही के परिवार के देशराज व अशोक के विरूद्व दर्ज कराया था। राहुल के मुताबिक, 19 दिसंबर 2009 की सुबह करीब नौ बजे जब वह अपने पिता के साथ जा रहा था, तभी छह लोग रास्ते में आ गए और इन लोगों ने उसके पिता की हत्या कर दी।
इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में विचारण के दौरान आए अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बाद न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को घटना का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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