दुष्कर्मी को 20 साल कारावास की सजा
सिद्धार्थनगर। बालिका से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना राशि न जमा करने पर अर्थदंड बढ़ेगा और सजा बढ़ जाएगी। इस मामले में तीन साल बाद पीड़ित को न्याय मिला।
शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका को एक युवक बहला-फुसलकर अगवा कर ले गया था। शोहरतगढ़ पुलिस ने तहरीर के आधार पर 30 अक्तूबर 2018 को आरोपित अरबाब शाह उर्फ अन्नू मियां निवासी पुरुषोत्तमनगर थाना कृष्णानगर जनपद तौलिहवा नेपाल के ऊपर अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच और बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में सुनवाई चल रही थी। शनिवार को मुकदमे में सुनवाई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह ने मामले में पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अरबाब शाह उर्फ अन्नू मियां को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने सजा सुनाई। तीन साल बाद न्याय मिला तो पीड़ित परिवार संतुष्ट हुआ।